अवैध खनन करने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन एवं चालक का लाइसेंस निलंबन होगा- जिला परिवहन अधिकारी

(दिलखुश टाटावत)
देवली। बजरी के अवैध खनन के उपयोग में लिये जाने वाले वाहन 628 (डंपर), 3512 (ट्रेक्टर मय ट्रॉली) एवं 514 (जेसीबी) या ओवरलोड वाहन की संलिप्तता पाई जाती है तो उनके विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत पंजीयन निलंबन की कार्यवाही एवं चालक का लाइसेंस निलंबन कर दिया जाएग। जिला परिवहन अधिकारी संपत राम वर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर अवैध खनन एवं ओवरलोड वाहनों में क्षमता से अधिक माल को लोड करने पर कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि बिना नंबर के 7 वाहनों के चालान एवं बिना लाइसेंस के वाहन चलाते पाये जाने पर 3 वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए उनका चालान कर जुर्माना राशि वसूली गई।