लोकसभा चुनाव-2024 प्रत्याशियों को करवाना होगा विज्ञापनों का अधिप्रमाणन

चित्तौड़गढ़, 05 अप्रैल। भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों के अनुसार प्रत्येक प्रत्याशी को अपने प्रचार-प्रसार के विज्ञापनों का जिला स्तरीय एमसीएमसी प्रकोष्ठ से अधिप्रमाणन करवाना आवश्यक है। 

लोकसभा चुनाव-2024     प्रत्याशियों को करवाना होगा विज्ञापनों का अधिप्रमाणन

लोकसभा चुनाव-2024

प्रत्याशियों को करवाना होगा विज्ञापनों का अधिप्रमाणन

चित्तौड़गढ़, 05 अप्रैल। भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों के अनुसार प्रत्येक प्रत्याशी को अपने प्रचार-प्रसार के विज्ञापनों का जिला स्तरीय एमसीएमसी प्रकोष्ठ से अधिप्रमाणन करवाना आवश्यक है। 

चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रत्येक राजनैतिक दल के प्रत्याशियों एवं अन्य सभी प्रत्याशियों को चुनावी विज्ञापन का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी चैनल्स, रेडियो एफएम चैनल्स, सिनेमाघरों में प्रसारित किये जाने वाले विज्ञापन, बल्क एसएमएस, ऑडियो अथवा वीडियो संदेश सहित ई-पेपर में दिये जाने वाले विज्ञापनों का भी प्रकाशन एवं प्रसारण से पूर्व कमेटी द्वारा अधिप्रमाणन प्राप्त किया जाना आवश्यक है। मतदान दिवस एवं मतदान दिवस के एक दिन पूर्व समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों के लिए अधिप्रमाणन हेतु 48 घंटे पूर्व आवेदन करना

होगा।