मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं -जिला कलेक्टर डॉ. सौम्या झा

(दिलखुश टाटावत)
देवली। टोंक जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) डॉ. सौम्या झा भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 में कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं, इसे लेकर विशेष प्रयास कर रही है। उन्होंने अर्हता दिनांक 1 जनवरी 2024 के संदर्भ में 18-19 आयु वर्ग के नवीन मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन पर भी जोर दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला परिषद के सीईओ, सभी राजकीय व निजी महाविद्यालयों के प्राचार्य, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं सीबीईओ, विकास अधिकारी, नगर परिषद आयुक्त, सीएमएचओ एवं बीएलओं को मतदाता सूची में नाम जुड़ने से वंचित मतदाताओं के नाम जोड़ने के निर्देश दिए है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आमजन से भी अपील कि है कि वह अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी सकरात्मक भूमिका निभाएं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कार्यक्रम के तहत महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राएं जिनकी जन्म तिथि 2 जनवरी 2004 से 1 जनवरी 2006 के मध्य है को चिन्हित करने के निर्देश दिए है। इसी तरह शिक्षा विभाग के सीडीईओ एवं सीबीईओ को राजकीय एवं निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों के साथ समन्वय स्थापित कर 18 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थी जिनके नाम मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं हुए है उनको वोटर हेल्पलाइन ऐप (वीएचए) एवं एनवीएसपी पोर्टल के माध्यम से आवेदन कराना सुनिश्चित करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने शहरी में अधिशासी अधिकारी व ग्रामीण क्षेत्रों में विकास अधिकारी निर्देशित किया है कि जन्म पंजिका (1 जनवरी 2004 से 1 जनवरी 2006 तक) एवं मृत्यु पंजिका (गत 1 वर्ष के दौरान मृत्यु की दिनांक से) एवं विवाह पंजिका (गत एक वर्ष से) की प्रति संबंधित ईआरओ को उपलब्ध कराएंगे। साथ ही, बीएलओ डोर टू डोर सर्वे कर अपने क्षेत्र में छूटे हुए मतदाताओं को जोड़ने का कार्य करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके दिव्यांगजनों के नाम मतदाता सूची में पंजीकृत हो इसके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक एवं सीएमएचओ को समन्वय बनाकर कार्य करने के लिए निर्देशित किया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक कुमार त्यागी को नरेगा में मेट के माध्यम से मस्टरोल से जुड़ी महिलाओं के नाम अगर मतदाता सूची में नहीं है तो ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से उनके नाम मतदाता सूची में जुड़वाया जाएं। साथ ही, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू परिवारों के नाम भी मतदाता सूची में जोड़े जाएं।