करंट से भैंस की मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति राशि अदा करने का आदेश*
जिला स्थाई लोक अदालत चित्तौड़गढ़ अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा, सदस्या श्रीमती विमला सेठिया व श्रीमती शशि माथुर ने निर्णय दिया, जिसके तहत इंदौरा निवासी मांगू उर्फ मांगीलाल पिता भागीरथ पुर्बिया का पुत्र अपनी भैंस को ग्राम इंदौरा में चरनोट भूमि में चराने के लिए गया था

*करंट से भैंस की मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति राशि अदा करने का आदेश*
ब्यूरो चीफ एम के जोशी चित्तौड़गढ़
जिला स्थाई लोक अदालत चित्तौड़गढ़ अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा, सदस्या श्रीमती विमला सेठिया व श्रीमती शशि माथुर ने निर्णय दिया, जिसके तहत इंदौरा निवासी मांगू उर्फ मांगीलाल पिता भागीरथ पुर्बिया का पुत्र अपनी भैंस को ग्राम इंदौरा में चरनोट भूमि में चराने के लिए गया था
वहां पर भैंस के चरते वक्त ऊपर से गुजर रही 11000 केवी विद्युत लाइन का एक तार टूट कर भैंस पर गिर गया जिसमें प्रवाहित हो रहे करंट से प्रार्थी की भैंस की मौके पर ही मृत्यु होने से 50000 रुपए क्षतिपूर्ति राशि के एवं परिवाद व्यय व मानसिक संताप के 2500 - 2500 रुपए कुल 55000 रुपए 3 माह में अदा करने का आदेश दिया, परिवादी की ओर से पैरवी *श्री राजकुमार वैष्णव, श्री महेन्द्र पोखरना व श्री पंकज चौधरी* ने की थी। अदालत ने कहा कि विद्युत विभाग का दायित्व है कि वह लाइनों में विद्युत उपकरणों की देखरेख ध्यान रखते हुए करें कि विद्युत लाइन एवं विद्युत उपकरणों से कोई जनधन, पशुधन एवं संपत्ति की हानि ना हो। ऐसा नहीं होना सेवा दोष को दर्शाता है।