फरवरी से जिले में लाउडस्पीकर का उपयोग निषिद्ध रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक पूर्ण रूप से निषिद्ध किया गया है
चित्तौड़गढ़ 22 फरवरी जिला मजिस्ट्रेट आलोक रंजन ने आदेश जारी कर 5 फरवरी से सम्पूर्ण जिला क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रसारक यन्त्रों तथा लाउड स्पीकर का उपयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक पूर्ण रूप से निषिद्ध किया है।
