अल्पसंख्यक ऋण नहीं चुकाए जाने पर 01 वर्ष का कारावास एवं जुर्माना

चित्तौड़गढ़ 3 जून। विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई कोर्ट, चित्तौड़गढ़ की पीठासीन अधिकारी रीतिका श्रोती ने अल्पसंख्यक विभाग के 02 डिफाल्टर ऋणियों को चेक अनादरण के मामले में 01 वर्ष के कारावास एवं 1 लाख 50 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया।

अल्पसंख्यक ऋण नहीं चुकाए जाने पर 01 वर्ष का कारावास एवं जुर्माना

अल्पसंख्यक ऋण नहीं चुकाए जाने पर 01 वर्ष का कारावास एवं जुर्माना

चित्तौड़गढ़ 3 जून। विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई कोर्ट, चित्तौड़गढ़ की पीठासीन अधिकारी रीतिका श्रोती ने अल्पसंख्यक विभाग के 02 डिफाल्टर ऋणियों को चेक अनादरण के मामले में 01 वर्ष के कारावास एवं 1 लाख 50 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया।

अभियुक्त अमजद खान पुत्र महमूद खान एवं अभियुक्त कय्युम अली पिता बाबू अली निवासी चित्तौड़गढ़ ने अल्पसंख्यक कार्यालय से कारोबारी ऋण लिया था। जिसकी किश्त अदायगी हेतु चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर चेक अनादरित हो गए, इस पर अल्पसंख्यक विभाग द्वारा एडवोकेट तस्लीम खान पठान के माध्यम से विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई कोर्ट, चित्तौड़गढ में परिवाद प्रस्तुत किया। दोनों प्रकरणों में दोनों पक्षों की सुनवाई पश्चात पीठासीन अधिकारी ने प्रकरण का निस्तारण करते हुए दोनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए उक्त सजा से दण्डित किया