NDPS का कैदी पैरोल खत्म होने पर नहीं पहुंचा जेल: बेटे की शादी के लिए गया था, 15 दिन की ओर बढ़ाई थी डेट
पैरोल पर गया NDPS का एक अंडर ट्रायल कैदी की जेल में वापसी नहीं होने पर थाना कोतवाली में मामला दर्ज करवाया गया। कैदी बेटे की शादी के चलते पैरोल पर गया हुआ था। उसको 4 मार्च को वापस लौटना था लेकिन देर रात तक इंतजार करने पर भी वह जेल नहीं पहुंचा, जिससे उसे फरार कैदी माना गया है। कैदी चित्तौड़गढ़ के विजयपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है।
कोतवाली थाने के ASI देवीलाल ने बताया कि जेल अधीक्षक योगेंद्र सिंह तेजी के आदेश पर जेल प्रहरी प्रतापगढ़ निवासी प्रदीप पुत्र गुलाबचंद लक्षकार ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया कि थाना शंभूपुरा में जनवरी 2019 में NDPS और आर्म्स एक्ट के मामले में उदपुरा, विजयपुर, चित्तौड़गढ़ निवासी रतनलाल पुत्र नन्दराम को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। रतनलाल 13 जनवरी 2019 से जेल में ही बन्द होकर अंडर ट्रॉयल था। उसने 2023 में NDPS कोर्ट संख्या-2 में अंतरिम जमानत को लेकर अर्जी डाली थी। जिसे कोर्ट ने एक्सेप्ट करके कैदी को अंतरिम जमानत दे दी।
चार मार्च को पहुंचना था जेल लेकिन नहीं आया कैदी जमानत के आदेश के बाद जिसके बाद बंदी को 3 फरवरी 2023 से 17 फरवरी 2023 तक पैरोल पर छोड़ने का आदेश कोर्ट से मिला। बंदी को 15 दिनों के लिए छोड़ा गया। उसके बाद कैदी ने अपनी अंतरिम जमानत की डेट बढ़ाने की एक अपील की। कोर्ट ने पैरोल की डेट बढ़ाकर 4 मार्च तक कर दी। लेकिन उसे पाबंद किया गया था कि उसे अंतरिम जमानत खतम होते ही वापस नियत की गई तिथि पर सरेंडर करेगा। कैदी को 4 मार्च के सुबह 10 बजे से पहले जेल पहुंचना था। लेकिन बंदी 10 बजे तक जेल नहीं पहुंचा। रात तक इन्तेजार करने पर भी कैदी नहीं लौटा, जिसपर उसे फरार घोषित कर कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया गया।
बेटे की शादी में गया था कैदी
अंडर ट्रायल कैदी को अपने बेटे की शादी के लिए उदपुरा गांव जाना था। इसके लिए उसने पैरोल की अर्जी डाली थी। बेटे की शादी हो जाने के बाद भी उसने अपनी पैरोल की डेट आगे बढ़ गई। एक महीना बीत जाने के बाद भी कैदी दुबारा नहीं लौटा। शंभूपुरा थाना पुलिस ने साल 2018 के नवंबर महीने में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे डोडाचूरा और हथियार बरामद किया था। दोनों आरोपियों ने रतनलाल से ssia लेना बताया था, जिसके बाद रतनलाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अफीम के सीजन में क्यों दी जा रही है तस्करों को अंतरिम जमानत
चित्तौड़गढ़ जिले में इन दिनों अफीम की खेती में डोडे लग चुके हैं और डोडो में चीरा लगाना भी शुरू हो चुका है। कैदी रतनलाल बेटे के शादी के नाम पर छुट्टी लेकर गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। जबकि उसके खिलाफ एनडीपीएस का मामला दर्ज है। सीजन भी अफीम का चल रहा है। ऐसे में एक तस्कर को पैरोल पर छोड़ देना और उसकी अवधि भी बिना कारण बड़ा देना, न्याय प्रणाली पर सवाल उठाता है। एक तरफ जहां एनडीपीएस कोर्ट की तरफ से ही एनडीपीएस के मामले में पुलिस को गंभीरता बरतने का आदेश दिया गया था। वहीं, दूसरी ओर एनडीपीएस कोर्ट की तरफ से ही तस्करों को जमानत दी जा रही है।