कपासन उप कारागृह में जेल प्रहरी व अन्य स्टाफ द्वारा पिटने से दलित की हत्या, हत्या के 11 दिन बाद में हुई रिपोर्ट दर्ज, दलित अधिकार केन्द्र के जांच दल ने किया गहरा रोष प्रकट

निहाल दैनिक समाचार पत्र
कपासन ब्यूरो चीफ शोभा लाल जाट
दलित अधिकार केन्द्र का 15 सदस्य जांच दल दिनांक 24 -25 अप्रेल 2023 को केन्द्र्र के सहायक निदेशक एडवोकेट चन्दा लाल बैरवा के नेतृत्व में सुश्री खुशबू सोलंकी, एडवोकेट, राज्य समन्वयक दलित महिला मंच, राज. सुश्री कश्मीरा सिंह, राज्य समन्वयक, दलित अधिकार केन्द्र, सुश्री रैणु घैघट, राज्य समन्वयक, दलित अधिकार केन्द्र जयपुर मांगी लाल बैरवा, एडवोकेट कपासन, हरलाल बैरवा, कपासन कोरो संस्था, चितोडगढ, जवाहर लाल मेघवाल, सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता रामेश्वर शर्मा चित्तौड़गढ़ व अन्यों ने मृतक की विधवा पत्नी, पुत्र व परिवारजनों व अन्य ग्रामवासियों, स्थानीय कार्यकर्ताओं से मिलकर वास्तिविक स्थिति का केंद्र के प्रतिनिधि मंडल ने मृतक की विधवा पत्नी जमुना देवी पुत्र राकेश कंजर तथा स्थानीय वार्ड पंच प्रकाश कुमार कंजर के साथ में जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया गया जायजा लिया, दस्तावेज एकत्रित किये जांच दल के सामाने चौकाने वाले तथ्य सामने आये जो संवेदनशील, पारदर्शी व जवाबदेही सरकार के साथ-साथ कानून के रखवालों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पद पर स्थापित रहना मृतक के परिजनों पर जले पर नमक छीडकने का काम कर रहा है तथा यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि चितौडगढ में कानून का राज नही पोपाबाई का राज है।
दलित मृतक सुरेश कंजर की कपासन उप कारागृह जिला चितौडगढ के मुख्य प्रहरी विनित शर्मा तथा अन्य जेल स्टाफ के द्वारा मृतक सुरेश कंजर निवासी मेवदा कॉलोनी की गम्भीर पिटाई करने के कारण से दिनांक 6 अप्रेल 2023 को उसकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जेल हिरासत में पीट कर हत्या करना बहुत ही गम्भीर अपराध व मानवाधिकारों का खुल्ला उलंघन है।
घटना का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः- दलित मृतक सुरेश कंजर निवासी मेवदा कॉलोनी, पुलिस थाना कपासन, जिला चितौडगढ का रहने वाला था। स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार पीडित परिवार पर मृतक सुरेश पर स्थाई रूप से गिरफ्तारी के वांरट बता कर गिरफ्तार करने का पुलिस द्वारा प्रयास किया जा रहा था। पुलिस द्वारा पीडित परिवार को अवैध रूप से परेशान किया जा रहा था जिससे परेशान हो कर पीडित परिवार ने दिनाक 27 मार्च, 2023 को कपासन न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष मृतक सुरेश को पूर्ण रूप से स्वस्थ अवस्था में पेश किया था। न्यायालय के आदेश से सुरेश कंजर को उप कारागृह कपासन भेज दिया गया।
कपासन उप कारागृह (चितौडगढ) के मुख्य प्रहरी श्री विनित शर्मा तथा अन्य जेल स्टाफ के द्वारा सुरेश कंजर की दिनांक 3 अप्रेल 2023 को लाठी, डण्डों आदि से गम्भीर पिटाई की गई इस घटना के बारे में मेवदा कॉलोनी निवासी प्रकाश कंजर व रामा कंजर को मृतक सुरेश कंजर ने कपासन उप कारागुह में थे बताया था की सुरेश कंजर के साथ गम्भीर पिटाई की गई ।घायल सुरेश कजंर को जेल प्रशासन कपासन द्वारा दिनांक 5 अप्रेल 2023 को घटना के दो दिन बाद में सुरेश कंजर की तबियत ज्यादा खराब होने के कारण से राजकीय सांवलिया चिकित्सालय चितौडगढ में ईलाज के लिए भर्ती करवाया गया, सुरेश कंजर की तबियत खराब होने की सूचना जेल प्रशासन ने सुरेश के परिजनों को नही दी । सुरेश कंजर के परिजन सुरेश से मिलने के लिए कपासन जेल गये तो वहां से पता चला कि सुरेश की तबियत खराब होने के कारण से उसको राजकीय सांवलिया चिकित्सालय चितौडगढ ले जाया गया है। जब सुरेश के परिजन अस्पताल में पहुंचे उस समय सुरेश कंजर जिन्दगी व मौत के बीच जुझ रहा था सुरेश आईसीयू में भर्ती था तथा सांस लेने में परेशानी हो रही थी, शरीर पर चोट के निशान थे, शरीर की चमडी काली हो रखी थी, वेन्टीलेटर पर आक्सीजन लगा रखी थी दिनांक 6 अप्रेल 2023 को प्रातः11.30 बजे सुरेश की चारपाई के पास में पुलिस वाले आये और सुरेश की पत्नी से खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाने लगे सुरेश की पत्नी व परिजनों ने खाली कागज पर हस्ताक्षर करने से मना किया व विरोध किया तो सुरेश की गम्भीर हालत को देख कर सुरेश के परिजनों को सुरेश को ज्यादा देखने नही दिया गया व सुरेश की पत्नी व परिजनों को आईसीयू से बाहर निकाल दिया। सुरेश के परिजना बाहर आकर बैठ गये, परिजनों को इस बात का आभास हो गया था कि कभी भी अनहोनी हो सकती है। और उसी समय सुरेश कंजर की मृत्यु हो गई।
उल्लेखनीय है कि जेल हिरासत मे जिम्मेदार अधिकारी व जेल स्टाफ द्वारा गम्भीर मारपीट करने के कारण हत्या होना गम्भीर व जधनय अपराध की श्रेणी में आता है। पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी सुरेश की हत्या को साधारण मृत्यु बता कर पुलिस थाना कपासन में प्रमुख प्रहरी व जेल स्टाफ को बचाने की गरज से दिनांक 6 अप्रेल 2023 को अप्राकृतिक मृत्यु कपासन थाने में पंजीकृत की गई तथा बडे प्रयासों के बाद में हत्या के 11 दिन बाद में कपासन उप कारागृह के मुख्य प्रहरी श्री विनीत शर्मा व अन्य स्टाफ के खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 0118/23, दिनांक 17 अप्रेल 2023 अन्तर्गत धारा 302, आई.पी.सी. तथा 3 (2) (अ) अनुसूचित जातिध्जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 में दर्ज की गई लेकिन हत्या जैसे गम्भीर प्रकरण में अभी तक आरोपी अधिकारी व जेल स्टाफ को गिरफ्तार नही किया गया ना ही पद से बरखास्त किया गया है जो गम्भीर जांच का विषय है।
जेल हिरासत में जातिगत आधार पर पीट कर हत्या करना बहुत ही जघन्य अपराध है आरोपी उच्च पद पर स्थापित होने के कारण से सांठ-गांठ कर बचने की पूरी-पूरी सम्भावना है इसलिए उक्त हत्या काण्ड की जांच सी.आई.डी. (सी.बी.) से करवाई जावे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके।
अतः घटना की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुये दलित अधिकार केन्द्र व प्रदेश के दलित मानाधिकार व सामाजिक संगठनो ने जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक चितौडगढ को मांग -पत्र देकर निम्न मांग की गईः-
1. यह कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 118 ऑब्लिक 2023 में आरोपियों के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 120 बी, 201, 330, 470, 471आईपीसी एवम अपठित धारा 3(2)(अपप), अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भी शामिल की जाए।
2. यह कि उक्त प्रकरण में कपासन उप कारागृह के प्रमुख प्रहरी विनीत शर्मा व संलिप्त स्टाफ को धारा 120 बी, 201, 330, 470, 471आईपीसी एवम अपठित धारा 3(2)(अपप),एससी एसटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जावे।
3. यह कि राज्य सरकार उक्त प्रकरण की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित कर कराई जाए, जिसमें एडीजी लेवल के उच्च पुलिस अधिकारी शामिल हो, ताकि ताकि प्रकरण की सत्य सही व निष्पक्ष जांच की जा सके।
4. यह कि उक्त प्रकरण में कपासन उप कारागृह के प्रमुख प्रहरी विनीत शर्मा व संलिप्त स्टाफ के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए अभिलंब सेवा से बर्खास्त किया जावे।
5. यह कि उक्त घटना के प्रत्यक्षदर्शी गवाह प्रकाश कंजर तथा रामा कंजर के अन्वेषण अधिकारी द्वारा विलंब अंतर्गत धारा 164 सीआरपीसी बयान रिकॉर्ड किए जाए और उन बयानों की वीडियोग्राफी कर संरक्षित कर संरक्षित की जाकर पत्रावली में शामिल किया जाए
6. यह कि प्रत्यक्षदर्शी गवाह प्रकाश कंजर तथा रामा कंजर सुरक्षा सुनिश्चित की जावे।
7. यह कि उक्त प्रकरण की जांच अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 15क (10) के अंतर्गत अन्वेषण की संपूर्ण कार्रवाई वीडियोग्राफी में संपादित की जाए।
8. यह कि कपासन उप कारागृह के प्रमुख प्रहरी विनीत शर्मा व संलिप्त स्टाफ के मोबाईल की कॉल डिटेल की जांच की जावे क्योंकी सुरेश कंजर गम्भीर मारपीट से लेकर उसकी हत्या तक स्वंय को बचाने के लिए बचाव के लिए की गई फोन की कॉल डिटेल निकाल कर उसकी जांच की जावे, सबूत के तौर पर उप कारागृह में लगे सीसीटीवी कैमरों की फूटेज निकाल कर सबूत व साक्ष्यों के तौर पर लेकर जांच में शामिल किया जावे एवं संपूर्ण प्रकरण का अन्वेषण वैज्ञानिक तरीके अपनाकर संपादित किया जाए
9. यह कि मृतक सुरेश कंजर का संपूर्ण मेडिकल रिकॉर्ड बतौर साक्ष्य पत्रावली में शामिल किया जाए।
10. यह की यह की वर्ष 1937 से 2023 तक पुलिस की अवैध तथा गैर कानूनी कार्यवाही ओं में 23 कंजर जाति के व्यक्तियों की हत्या कार्य की गई है अतः अब तो हत्याओं के संदर्भ में राज्य सरकार विशेष जांच दल गठित कर उक्त प्रकरणों की जांच सूक्ष्मता व गहनता से कराई जावे।
11. यह कि मेवदा कॉलोनी मैं कंजर उप जाति (अनुसूचित जाति) के व्यक्ति निवास करते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है पुलिस द्वारा 1937 से उनके विरुद्ध झूठे तथा मनगढ़ंत मुकदमा करने की परंपरा चली आ रही है जिसके चलते जिसके चलते आए दिन अपराधिक मुकदमों में फसाया जा रहा है उक्त बस्ती के परिवारों के पास आय का अन्य कोई स्रोत नहीं है अतः राज सरकार उक्त अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्वास हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करें जो इनके आर्थिक,सामाजिक शैक्षणिक,सांस्कृतिक विकास पर अध्ययन कर विस्तृत रिपोर्ट दें ताकि उनको उनकी सिफारिशों के आधार पर इनको विशेष आर्थिक पैकेज देकर समाज की मुख्यधारा में शामिल किया जा सके
12. यह कि उक्त प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डीके बसु के निर्णय तथा अन्य निर्णय तथा अन्य न्यायिक निर्णय एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशानिर्देशों की जानबूझकर अवज्ञा कारित की गई है।
13. यह कि मृतक सुरेश कंजर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं ऑटोप्सी रिपोर्ट को पत्रावली में शामिल किया जाए एवं अंतर्गत धारा 15 क (11)(झ) के तहत पीड़ितों को समस्त दस्तावेजों की एक प्रति उपलब्ध कराई जाये।
14. यह कि उक्त प्रकरण में पीड़ितों को इसी स्तर पर विधिक सहायता प्रदान करने हेतु अंतर्गत नियम 4(5)(6) निवारण नियम 1995 के तहत निशुल्क विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जाए
15.यह कि थानाधिकारी कपासन के विरूद्व विधि की अवज्ञा एवं जानबुझकर कर्तव्यों की उपेक्षा के चलते धारा 4 के तहत अलग से अपराधिक प्रकरण दर्ज क्यों किया जावे क्योंकि हत्या जैसे मामले में थानाधिकारी ने अप्राकृतिक मौत में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी जेल अधिकारियों को बचने, सबूतों को खुर्द-बुर्द, नष्ट करने व उच्च अधिकारियों से सांठ-गांठ करने का प्रयाप्त समय मिल गया जिसके कारण 11 दिन बाद में रिपोर्ट दर्ज की गई।
16. यह की मृतक के आश्रितों को अत्याचार निवारण अधिनियम के नियम 1995 की उप नियम 15 16 सपठित नियम 12 (4)(46) के अंतर्गत आश्रित को 3 माह में सरकारी सेवा में नियुक्ति दी जावे
17. यह की यह की प्रकरण की गंभीरता के मद्देनजर पीड़ितों के आश्रितों को सरकार अभिलंब 10,000,00 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जावे
18. यह कि अनुसूचित जातिध्जनजाति यअत्याचार निवारणद्ध नियत 1995 के नियम 7 के तहत 60 दिन में जांच पूरी कर आरोपीयो के खिलाफ सम्बन्धित न्यायालय में चालान पेश किया जावे।
19. यह कि प्रकरण में पीडित को एससीध्एसटी एक्ट के अन्तर्गत नियम 12य4द्ध के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता अविलम्ब 412500ध्रूपए मृतक के आि़श्रतों को उपलब्ध करवाया जावे।
20. यह कि मृतक के आश्रितों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता राशि व अनुसूचित जातिध् जनजाति यअत्याचार निवारणद्ध नियत 12, य4द्ध य46द्ध मृतक के आश्रितों को कृषि योग्य कृषि भूमि प्रदान की जा कर दलित पीडित परिवार का सम्पूर्ण पुनर्वास किया जावे। मृतक परिवार के पीडितों को 3 महिने के लिए कपडे, वस्त्र, बिस्तर, राशन, सामग्री आदि 3 माह की खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जावे।
आशा है आप उक्त प्रकरण की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुये न्यायोचित कार्यवाही कर अनुगृहित करेगे।
भवदीय
(चन्दा लाल बैरवा) एडवोकेट (खुशबू सोलंकी) एडवोकेट (कश्मीरा सिंह) (रैणु घैघट)
राज्य समन्वयक राज्य समन्वयक राज्य समन्वयक राज्य समन्वयक
दलित अधिकार केन्द्र दलित महिला मंच,राज. दलित अधिकार केन्द्र दलित अधिकार केन्द्र
मो. 9982246315 मो. 7014573182 मो. 7734990926 मो. 8949013277
(मांगी लाल बैरवा) एडवोकेट (हरलाल बैरवा) (भंवर मेंघवंशी) (ताराचन्द वर्मा) एडवोकेट
कपासन, चितौडगढ संभागीय कोर्डिनेटर, कोरो सामाजिक कार्यकर्ता, हयूमन रिसोर्स सेंटर
मो. 9414732872 चितौडगढ भीलवाडा जयपुर
(महेश कंजर) (जवाहर मेघवाल) (नारायणी भील) (शैतान रैगर) (रामेश्वर लाल शर्मा )
सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता
कपासन कपासन चितौडगढ चितौडगढ प्रयास, चितौडगढ