बाल कल्याण समिति न्याय पीठ दौसा ने रुकवाया बाल विवाह

निहाल दैनिक समाचार पत्र
दौसा 18 मई बाल कल्याण समिति न्याय पीठ दौसा द्वारा
जिले में हो रहे बाल विवाह के प्रकरणों में कार्यवाही करते हुए बाल विवाह रुकवाया l अध्यक्ष गीता मीणा ने बताया दिनांक 07 मई2022 को चाइल्ड लाइन दौसा द्वारा एक नाबालिक बालिका उम्र 16 वर्ष पुलिस थाना बांदीकुई जिला दौसा को जिला बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया बालिका ने समिति को अपने बयानों में बताया कि उसके माता-पिता द्वारा बालिका का विवाह किया जा रहा है जिससे बालिका खुश नहीं हैं बालिका ने कहा कि मुझे आगे पढ़ाई करनी है l समिति द्वारा जांच करने पर पाया कि बालिका का विवाह दिनांक 16 मई 2022 को है बालिका की उम्र 16 वर्ष है तथा उक्त प्रकरण बाल विवाह में होना पाया गया l
जिस पर समिति द्वारा कार्यवाही करते हुए बालिका को अस्थाई रूप से सखी वन स्टॉप सेंटर दौसा में प्रवेश दिया गया। समिति सदस्य मुकेश ठीकरिया ने बताया बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से पहले शादी करना कानूनन अपराध है l आज दिनांक 17 मई 2022 को बालिका की विवाह की तारीख निकलने के उपरांत बालिका को उसके माता-पिता को पाबंद करते हुए अस्थाई रूप से सुपुर्द किया गया तथा बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण नहीं होने तक विवाह नहीं करने का शपथ पत्र लिया गया, एवं अपील की इस तरह के बाल विवाह की सूचना किसी को भी मिले 1098 पर कॉल करके सूचना दें इस दौरान समिति अध्यक्ष श्रीमती गीता मीणा, सदस्य मुकेश ठीकरिया, अंजना गर्ग, मानसिंह गुर्जर, आदि मौजूद रहे l