पुलिस  लाइन के अन्वेषण  भवन  में बाल श्रम रोकथाम  अधिनियम  पर हूई कार्यशाला।  ओजस्वी  ने दी बाल श्रम रोकथाम  की  जानकारी 

बाल श्रम की रोकथाम पर श्रम  आयुक्त राजस्थान जयपुर के निर्देशों की पालना में विशेषता 21  जनवरी से 27 जनवरी तक  विशेष सप्ताह के तहत जिले भर में   होटलों, ढाबों वाणिज्यिक संस्थानों ,ओधोगिक  इकाईयों पर  बाल श्रमिक  पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस  लाइन के अन्वेषण  भवन  में

बाल श्रम रोकथाम  अधिनियम  पर हूई कार्यशाला।  ओजस्वी  ने दी बाल श्रम रोकथाम  की  जानकारी 

  ब्यूरो चीफ एम के जोशी चित्तौड़गढ़
         ---  चित्तौड़गढ़ 25  जनवरी   ।                                 बाल श्रम की रोकथाम पर श्रम  आयुक्त राजस्थान जयपुर के निर्देशों की पालना में विशेषता 21  जनवरी से 27 जनवरी तक  विशेष सप्ताह के तहत जिले भर में   होटलों, ढाबों वाणिज्यिक संस्थानों ,ओधोगिक  इकाईयों पर  बाल श्रमिक  पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस  लाइन  के अन्वेषण  भवन  में जिला  पुलिस अधीक्षक  के निर्देश  की पालना में  पुलिस  अधिकारी गण को श्रम विभाग के अतिरिक्त प्रशासनिक  अधिकारी  मदन  सालवी  ओजस्वी  ने  बाल श्रम रोकथाम अभियान  तथा विभिन्न  अधिनियमों की जानकरी  के साथ ही पुछे गये सॅका समाधान,  प्रश्नो  के उत्तर  से जानकरी  दी गई। 
बालक  एवॅ किसोर  की परिभाषा  तथा बाल  श्रमिक  नियोजित  पाये जाने पर रेस्क्यू  का तरीका,  कानूनी प्रावधान,   आदि की जानकरी प्रदान की।

 जिले के  अनेकों  स्थानों पर  बाल श्रमिक नही रखे जाने बाबत  नियोजको  से वचन पत्र भरवाऐ  गये। जागरूकता  के साथ प्रचार प्रसार  किया गया।

 जिले के उप श्रम आयुक  नवलराम  डांगी  ने बताया कि    जिले कपासन,  बेगू  , बस्सी,  आदि  क्षेत्र   में  व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ ही  , नियोजको से  वचन  पत्र  भरवाने  व इस पर जागरूकता बाल  लाने पर  बल दिया गया। अतिरिक्त प्रशासनिक  अधिकारी  मदन  सालवी  ओजस्वी  ने  ने बताया कि  बाल कल्याण समिति तथा पुलिस, बाल तस्करी  युनिट,  बाल अधिकारिता विभाग  आदि  से भी सहयोग की  अपील की गई है ,  नियोजकों से वचन पत्र  भरवाऐ जा रहे है। बाल श्रमिक पाये जाने पर  , विभिन्न  श्रम अधिनियम  के तहत होगी कार्यवाही।   विभाग के अतिरिक्त प्रशासनिक  अधिकारी  मदन  सालवी  ओजसवी ने बताया कि  14 वर्ष  से कम आयु के बच्चो  को  किसी भी नियोजन  में रखना कानूनी अपराध है,    बाल श्रम  रोकने  के लिऐ प्रत्येक  थाने में  बाल कल्याण  अधिकारी  नियुक्त  किये गये है।    जिले के बस्सी  --  पालका  राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय  में  सभी विधारथियों  को भी राष्ट्रीय  बालिका  दिवस की जानकरी देने के साथ ही   बाल श्रम रोकथाम  व जागरूकता,  कानूनी  प्रावधान  के साथ साथ       भवन निर्माण श्रमिकों जिले  के पॅजीयन  तथा विभिन्न  लाभ की जानकारी  बडी संख्या  में विधालय  परिवार स्टाफ गण तथा छात्र  छातराओ को दी गई।   इस दोरान    चितौडगढ  पंचायत  समिति के गांव गोपाल नगर में भी   राष्ट्रीय  बालिका  दिवस पर  राजकीय  उच्च  प्राथमिक विद्यालय  गोपालनगर  में चाइल्ड  लाइन  द्वारा  प्रायोजित कार्यक्रम  में सामिल होकर   बाल श्रम रोकथाम अभियान  तथा   सरकार  की योजनाओ की जानकारी विभाग के अतिरिक्त प्रशासनिक  अधिकारी मदन  सालवी  ओजस्वी  द्वारा  दी गई।   इस दोरान   ज्ञानमल खटीक,  राजेश कुमार दाखिल,  मीना स्वर्णकार,   मनोहर सिह,  विमललता टेलर,   राजमल सुथार,   गोरी गुरनानी,   नीतू  तथा  करण जीनवाल,  दलजीत कोर,   गोपाल शर्मा,   गोपाल  चावला  तथा गिरीराज सिह शेखावत,     जयप्रकाश  प्रजापत,  चाइलड लाइन  समन्वयक  भूपेन्द्र  सिह  ,विधालय  परिवार  सहित  अनको विधार्थी    उपस्थित  थे, साथ ही  ओजस्वी  ने बताया कि  बाल श्रम  रोकथाम  हेतु जिला कलेक्टर  की अध्यक्षता  में बैठकें आयोजित  की जाती है।   बाल  हितों  के सॅरक्षण   के  संदर्भ  में  बाल  कल्याण    समिति भी गठीत है।


कानूनन  तोर पर बाल श्रमिक  रखना अपराध हे तथा  ऐसा पाया जाने पर   छ माह का कारावास  तथा  20 हजार  का  जुर्माना   के प्रावधान  है।
कहीं भी कोई  बाल श्रमिक  पाये जाने पर कोई  भी  चाइल्ड  लाइन   1098 पर भी फोन  करके बाल श्रमिक  को मुक्त  करा सकते है।
ओजस्वी  ने बताया कि इस पर
 पालना कडाई से की जा कर    ,दल भी गठीत  किये जा रहे है।
जिले के विभिन्न  क्षेत्रो  में सगन  अधियान  जारी है।

समाचार

मदन  सालवी  ओजस्वी 
अतिरिक्त प्रशासन  अधिकारी
चितौडगढ राजस्थान।
25-1-2023