नरसिंहगढ़ उपसरपंच मीणा को तीसरी संतान के चलते किया निलंबित, वार्ड को किया पंच पद से रिक्त घोषित!

निम्बाहेड़ा। चित्तौड़गढ़ जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने एक आदेश जारी कर निम्बाहेड़ा उपखण्ड की नरसिंहगढ़ ग्राम पंचायत की उप सरपंच श्रीमती ममता मीणा पत्नी मनोहरलाल मीणा के विरुद्ध तीन संतान होने की शिकायत पर तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 (ठ) के तहत तीसरी संतान होने पर अयोग्य घोषित कर दिया है। साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 39 (2) के अंतर्गत ग्राम पंचायत नरसिंहगढ़ के उप सरपंच पद एवं वर्तमान वार्ड नंबर 2 के वार्ड पंच के पद को रिक्त घोषित कर दिया है।

नरसिंहगढ़ उपसरपंच मीणा को तीसरी संतान के चलते किया निलंबित, वार्ड को किया पंच पद से रिक्त घोषित!

नरसिंहगढ़ उपसरपंच मीणा को तीसरी संतान के चलते किया निलंबित, वार्ड को किया पंच पद से रिक्त घोषित!

@MKJधनेतकलां, चित्तौड़गढ़

निम्बाहेड़ा। चित्तौड़गढ़ जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने एक आदेश जारी कर निम्बाहेड़ा उपखण्ड की नरसिंहगढ़ ग्राम पंचायत की उप सरपंच श्रीमती ममता मीणा पत्नी मनोहरलाल मीणा के विरुद्ध तीन संतान होने की शिकायत पर तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 (ठ) के तहत तीसरी संतान होने पर अयोग्य घोषित कर दिया है। साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 39 (2) के अंतर्गत ग्राम पंचायत नरसिंहगढ़ के उप सरपंच पद एवं वर्तमान वार्ड नंबर 2 के वार्ड पंच के पद को रिक्त घोषित कर दिया है।

जिला परिषद द्वारा जारी आदेश के अनुसार श्रीमती ममता मीणा पाची मनोहर मीणा उपसरपंच एवं वार्डपंच वार्ड संख्या 2 ग्राम पंचायत नरसिंहगढ पंचायत समिति निम्बाहेडा जिला चित्तोडगढ़ के विल्ड तीसरी संतान होने से अयोग्य घोषित किये जाने सम्बंधित शिकायत की जांच अन्तर्गत तीसरी संतान का जन्म दिनांक 09.02.2022 को होना पाये जाने से कार्यालय जिला परिषद चित्तौडगढ द्वारा जटिल टीम द्वारा जांच उपरांत अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।

इस सम्बन्ध में सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए श्रीमती ममता मीणा पत्नी मनोहर मीणा उपसरपंच एवं वार्डपंच संख्या 02 को ये पत्रांक 638 दिनांक 13.03.2023 द्वारा दिनांक 20.03.2023 को, पत्रांक 661 दिनांक 20. 03.2023 द्वारा 24.03.2023 को पत्रांक 733 दिनांक 06.04.2023 द्वारा 12.04.2023 को एवं पत्रांक 753 दिनांक 13.04.2023 द्वारा दिनांक 24.04.2023 को कार्यालय जिला परिषद चित्तोडगड में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया जिसमें आप 24.03.2023 को कार्यालय में उपस्थित हुए व आपको दस्तावेजों का अवलोकन कराया गया आप द्वारा तीसरी संतान के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की गयी एवं आप द्वारा जांच रिपोर्ट की नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया इसके बाद आप दिनांक 12.04.2023 को उपस्थित होकर जनाधार की फोटोप्रति देते हुए साक्ष्य देनें हेतु पन्द्रह दिवस का समया मांगा गया जिस पर अग्रोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा 24.04.2023 को अंतिम अवसर दिया गया जिसने आप कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए और न ही आपने अपने बचाव पक्ष में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये।

जिला परिषद द्वारा गठित टीम द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में अंकित तथ्यों एवं साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर श्रीमती ममता मीणा पत्नी मनोहर मीणा उपसरपंच एवं वार्ड पंच वार्ड संख्या 2 ग्राम पंचायत नरसिंहगढ़ के दिनांक 09.02. 2022 को तीसरी संतान का जन्म होने एवं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 (ठ) में वर्णित निरहंता के अधीन होने से इन्हें उपसरपंच पद से एवं वार्ड संख्या 2 के वार्ड पंच पद से अयोग्य घोषित किया गया तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 39 (2) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नरसिंहगड के उपसरपंच पट एवं वार्ड संख्या 2 के वार्ड पंच का पद रिक्त घोषित किया गया है।