गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत तीन गैरसायलों को गुण्डा घोषित करते हुए जिले से किया निष्कासित।* *गत एक माह में अब तक 12 कार्यवाहियाँ।*
चित्तौड़गढ़, 12 जुलाई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में निवासरत असामाजिक तत्वों के जुआ सट्टा, मारपीट, चोरी, नकबजनी, आबकारी अधिनियम, आर्म्स एक्ट संबंधी अवैध कृत्य करने तथा समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 03, राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के तहत कार्यवाही करने हेतु इस्तगासा प्रस्तुत करने पर न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ में प्रकरणों को दर्ज रजिस्टर किया जाकर उसमें विधिवत् सुनवाई करते हुए पीठासीन

*गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत तीन गैरसायलों को गुण्डा घोषित करते हुए जिले से किया निष्कासित।*
*गत एक माह में अब तक 12 कार्यवाहियाँ।*
चित्तौड़गढ़, 12 जुलाई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में निवासरत असामाजिक तत्वों के जुआ सट्टा, मारपीट, चोरी, नकबजनी, आबकारी अधिनियम, आर्म्स एक्ट संबंधी अवैध कृत्य करने तथा समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 03, राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के तहत कार्यवाही करने हेतु इस्तगासा प्रस्तुत करने पर न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ में प्रकरणों को दर्ज रजिस्टर किया जाकर उसमें विधिवत् सुनवाई करते हुए पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार द्वारा अलग-अलग कुल 03 प्रकरणों में गैरसायलों को गुण्डा घोषित करते हुए जिले से 15 दिवस की अवधि के लिए निष्काषित करने के आदेश पारित किये।
पुलिस अधीक्षक श्री सुधीर जोशी ने बताया कि पीठासीन अधिकारी श्री राकेश कुमार द्वारा दो गैरसायलान को अपने आप को जिले से निष्काषित करते हुए 15 दिवस की निष्कासन अवधि में भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ पुलिस थाने पर तथा एक ग़ैरसायल कोटा ग्रामीण जिले के रामगंज मंडी थाने पर नियमित अपनी उपस्थिति देते रहेंगे। गैरसायल लोहार मोहल्ला चित्तौड़गढ़ निवासी मुकेश उर्फ भैया पुत्र लादू लाल तेली व खटीक मोहल्ला चित्तौड़गढ़ निवासी शानू उर्फ कमलेश पुत्र अमृतलाल मोची को 15 दिवस के लिए हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा में तथा एफसीआई गोदाम के पीछे थाना चंदेरिया निवासी सनी पुत्र नीम शाह कोली को 15 दिवस के लिए रामगंज मंडी जिला कोटा ग्रामीण हेतु अपनी उपस्थिति देने हेतु निर्देश दिए गए।
हमीरगढ़ व रामगंज मंडी में उपस्थिति के दौरान निष्कासन अवधि में सभी ग़ैरसायल शिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थानों, मेलों, हाट बाजार, सिनेमा व मनोरंजन के स्थानों से अपने आप को दूर रखेंगे।
जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासों में से गत एक माह में पीठासीन अधिकारी अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ द्वारा कुल 12 ग़ैरसायलों को गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत गुण्डा घोषित करते हुए जिले से निष्कासित किया है।