लोकसभा आम चुनाव 2024 मतदान दिवस पर जिला मजिस्ट्रेट ने सूखा दिवस घोषित किया
लोकसभा आम चुनाव 2024 मतदान दिवस पर जिला मजिस्ट्रेट ने सूखा दिवस घोषित किया
चित्तौड़गढ़ 22अप्रैल। जिला मजिस्ट्रेट आलोक रंजन ने आदेश जारी कर लोकसभा आम चुनाव 2024 के अंतर्गत मतदान दिवस पर सूखा दिवस घोषित किया हैं। आदेश के अनुसार द्वितीय चरण के मतदान दिनांक 26 अप्रैल के लिए 24 अप्रैल को सांय 06.00 बजे से 26 अप्रैल को सांय 06.00 बजे तक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सुखा दिवस घोषित किया गया है।
मतदान दिवस पर जिला मजिस्ट्रेट ने सूखा दिवस घोषित किया
चित्तौड़गढ़ 22 अप्रैल। जिला मजिस्ट्रेट आलोक रंजन ने आदेश जारी कर लोकसभा आम चुनाव 2024 के अंतर्गत मतदान दिवस पर सूखा दिवस घोषित किया हैं। आदेश के अनुसार द्वितीय चरण के मतदान दिनांक 26 अप्रैल के लिए 24 अप्रैल को सांय 06.00 बजे से 26 अप्रैल को सांय 06.00 बजे तक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सुखा दिवस घोषित किया गया है।
इसके अतिरिक्त राज्य के जिन क्षेत्रों में मतदान होंगे, उन मतदान क्षेत्रों के बाहर के सीमावर्ती 3 किलोमीटर परिधि क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति दिनांक को सांयकाल 06.00 बजे तक। साथ ही, पुनर्मतदान की स्थिति में, पुनर्मतमदान की घोषणा से पुनमर्तदान की तिथि को पुनर्मतदान समाप्ति तक संबंधित मतदान केन्द्र/केन्द्रों के क्षेत्रों में सांय 06.00 बजे तक। इसके अलावा मतगणना दिनांक 04 जून को संपूर्ण राज्य में सूखा दिवस घोषित किया गया है।
मध्य प्रदेश सीमा से लगते क्षेत्र में भी सूखा दिवस घोषित
जिला मजिस्ट्रेट आलोक रंजन ने आदेश जारी कर मध्यप्रदेश राज्य के नीमच, मंदसौर जिलो में दिनांक 13 मई को होने वाले लोकसभा आम चुनाव, 2024 के परिप्रेक्ष्य में "सूखा दिवस" घोषित किया है। आदेश के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के नीमच, मंदसौर जिले की सीमा से लगते हुए, चित्तौड़गढ़ जिले के 3 किलोमीटर क्षेत्र में दिनांक 11 मई को सांय 06.00 बजे से दिनांक 13 मई को सांय 06.00 बजे तक तथा पुनर्मतदान की स्थिति में पुनर्मतदान के दिन भी "सूखा दिवस" घोषित किया है।