जिले में किशोर न्याय अधिनियम 2015 कि नहीं हो रही पालना बहुत ही चिंताजनक खेद का विषय : सदस्य मुकेश ठीकरिया

दौसा 2 मई समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर अपहत अनुराग को एसपी ने देर रात किया परिजनों को सुपुर्द, मामले को लेकर आपहत बालक को सीधे ही पुलिस द्वारा परिजनों को सुपुर्द कर नियम विरुद्ध किए गये कार्य पर जिला बाल कल्याण समिति ने संज्ञान लिया l जिला बाल कल्याण समिति सदस्य मुकेश ठीकरिया ने बताया किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 27 के तहत गठित (प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट शक्तियां प्राप्त) जिला बाल कल्याण समिति बालकों के सर्वोत्तम हित में कार्य करती है किशोर (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 95 के तहत जिला बाल कल्याण समिति ही नाबालिग बालक/बालिका को उसके परिजनों को सुपुर्द कर सकती है

समिति द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई दौसा की आयोजित बैठकों सहित पूर्व में भी नाबालिक बालक /बालिकाओं को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का पत्र जारी किया गया है l इसके बावजूद भी एसपी दौसा द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2015 की पूर्ण पालना नहीं की जा रही है जिस पर समिति ने खेद जताते हुए चिंता जाहिर की एवं दिनांक 30 अप्रैल को नाबालिक बालक आपहत अनुराग /अनमोल को एसपी व पुलिस द्वारा परिजनों को सुपुर्दगी की खबरें अलग-अलग समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित होने पर समिति ने जिला पुलिस अधीक्षक दौसा को संज्ञान में लेते हुए नाबालिक बालक को समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं करने का कारण, किस नियम पर धारा के तहत नाबालिक को परिजनों के सुपुर्द किया, सहित बालक की तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 11 मई तक समिति में प्रस्तुत करने के लिए पत्र लिखा l