हाईकोर्ट ने बेगू पालिका को दिए 4 हफ्ते में कार्य पूर्ण करने के आदेश

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 07-12-2022

रिपोर्टर भेरू खटीक

राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एक रिट याचिका का निस्तारण करते हुए नगर पालिका बेगूं को याचिकाकर्ता की भूमि उपयोग में बदलाव की कार्रवाई चार सप्ताह में पूर्ण करने के निर्देश दिए है।

प्रकरणानुसार गोलवलकर शिक्षा सेवा समिति के अध्यक्ष संग्राम पुत्र देवी लाल शर्मा निवासी पाहून्दा तह बेगूं ने राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एक रिट याचिका राजस्थान सरकार

व जिला कलेक्टर चित्तोड़गढ़ उपखण्ड अधिकारी बेगूं तहसीलदार बेगूं व अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका बेगू के विरूद्ध पेश की। जिसमें याचिका कर्ता द्वारा मांग की गई कि उसकी ग्राम धूलखेड़ा में स्थित कृषि आराजियात का भूपरिवर्तन कर नियमानुसार पट्टा जारी किया जावे याचिका कर्ता द्वारा पट्टा के सम्बंध में सम्पूर्ण प्रक्रिया वर्ष 2020 में ही सम्पादित कर दी है।

इसके बावजूद भी नगर पालिका किया है।

द्वारा याचिका कर्ता के पक्ष में पट्टा जारी नहीं किया गया, जिससे असंतुष्ठ होकर प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता अमित गौड़ के माध्यम से उच्च न्यायालय की शरण ली। इस पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय श्री विजय कुमार विश्रोई ने सभी बिन्दुओं पर गौर करने के पश्चात याचिका का निस्तारण करते हुए नगर पालिका बेगं को नियमानुसार चार सप्ताह में भूमि के उपयोग में परिवर्तन करने का आदेश पारित