मासूम से दुष्कर्म व 10 टुकड़े करने का मामला : जल्द सजा के लिए 10 दिन में पेश होगा चालान अश्लील फिल्में देखता था आरोपी, जेल नहीं जाए इसलिए मां-पिता ने शव छिपाने में दिया साथ, दोनों भी गिरफ्तार
रिपोर्टर भेरूलाल खटीक
मासूम से दुष्कर्म व 10 टुकड़े करने का मामला : जल्द सजा के लिए 10 दिन में पेश होगा चालान अश्लील फिल्में देखता था आरोपी, जेल नहीं जाए इसलिए मां-पिता ने शव छिपाने में दिया साथ, दोनों भी गिरफ्तार
जिले में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या कर शव के 10 टुकड़े करने के मामले में सोमवार को नया मोड़ आ गया। एक तरफ कोर्ट ने आरोपी को रिमांड पर भेज दिया। दूसरी ओर पुलिस आरोपी के माता-पिता को भी गिरफ्तार कर लिया। माता-पिता पर आरोप है कि उन्होंने सबूत मिटाने के लिए शव के टुकड़े ठिकाने लगाने में मदद की। अब तक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी युवक मोबाइल पर गेमिंग के साथ पोर्न देखने का भी एडिक्ट था। उसने पोर्न मूवीज देख-देखकर अपना दिमाग इस कदर गंदा कर लिया था कि बच्ची के साथ हैवानियत की हद तक जा पहुंचा। पुलिस को उसके घर के बाथरूम और बिस्तर पर खून के निशान मिले हैं। एसपी विकास शर्मा ने बताया कि मुख्यआरोपी कमलेश के बाद अब उसके पिता राम सिंह और मां किशन कुंवर को गिरफ्तार किया है। दंपती ने पूछताछ में बताया कि कमलेश ने जिस दिन बच्चों के साथ यह सब किया, तब वे घर पर नहीं थे। दोनों देर शाम घर लौटे तो घटना का पता चला। बेटे को कानूनी कार्रवाई और जेल से बचाने के लिए दोनों ने बच्ची का शव ठिकाने लगाने की योजना बनाई। फिर शव के टुकड़े थैले में भरे, जिसे कमलेश खंडहरनुमा बाड़े में फेंक आया। सोमवार को महावीर जयंती पेश करेंगे। कोर्ट में अवकाश होने पर जांच अधिकारी डीएसपी कैलाश कुंवर ने तीनों आरोपियों को पीठासीन अधिकारी के घर पेश किया। कमलेश को एक दिन के पुलिस रिमांड जबकि उसके माता-पिता को जेल भेज दिया गया है। इस बीच सामाजिक संगठनों ने तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। दुष्कर्म के आरोपी के लिए मृत्युदंड, पीड़ित परिवार के लिए 50 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य के लिए नौकरी की मांग की। बता दें कि आरोपी कमलेश ने घर के सामने रहने वाली 8 साल की बच्ची की निर्मम हत्या करने से पहले उसके साथ दुष्कर्म किया था। बच्ची गत 28 मार्च से लापता थी। उसका क्षत-विक्षत शव घर से 200 मीटर दूर खंडहरनुमा बाड़े में मिला था। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए 10 दिन में तथ्य जुटाकर कोर्ट में चालान