होगा बाल श्रम सर्वे, बाल श्रमिक पाये जाने पर होगी होगी कार्यवाही----
बाल श्रम की रोकथाम पर श्रम आयुक्त राजस्थान जयपुर के निर्देशों की पालना में विशेषता 21 जनवरी से 27 जनवरी तक विशेष सप्ताह के तहत जिले भर में होटलों, ढाबों वाणिज्यिक संस्थानों ,ओधोगिक इकाईयों पर बाल श्रमिक पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जावेगी

होगा बाल श्रम सर्वे, बाल श्रमिक पाये जाने पर होगी होगी कार्यवाही---- चित्तौड़गढ़ 18 जनवरी ।
ब्यूरो चीफ एम के जोशी चित्तौड़गढ़
बाल श्रम की रोकथाम पर श्रम आयुक्त राजस्थान जयपुर के निर्देशों की पालना में विशेषता 21 जनवरी से 27 जनवरी तक विशेष सप्ताह के तहत जिले भर में होटलों, ढाबों वाणिज्यिक संस्थानों ,ओधोगिक इकाईयों पर बाल श्रमिक पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
जिले के उप श्रम आयुक नवलराम डांगी ने बताया कि इस हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ ही बाल कल्याण समिति तथा पुलिस, बाल तस्करी युनिट, बाल अधिकारिता विभाग आदि से भी सहयोग की अपील की गई है , नियोजकों से शपत पत्र भरवाऐ जाऐगें। बाल श्रमिक पाये जाने पर , विभिन्न श्रम अधिनियम के तहत होगी कार्यवाही। विभाग के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी मदन सालवी ओजसवी ने बताया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चो को किसी भी नियोजन में रखना कानूनी अपराध है, बाल श्रम रोकने के लिऐ प्रत्येक थाने में बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त किये गये है। बाल श्रम रोकथाम हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठकें आयोजित की जाती है। ओजस्वी ने बताया कि बाल हितों के सॅरक्षण के संदर्भ में बाल कल्याण समिति भी गठीत है।
कानूनन तोर पर बाल श्रमिक रखना अपराध हे तथा ऐसा पाया जाने पर छ माह का कारावास तथा 20 हजार का जुर्माना के प्रावधान है।
कहीं भी कोई बाल श्रमिक पाये जाने पर कोई भी चाइल्ड लाइन 1098 पर भी फोन करके बाल श्रमिक को मुक्त करा सकते है।
ओजस्वी ने बताया कि इस पर
पालना कडाई से की जा कर ,दल भी गठीत किये जा रहे है।
समाचार
मदन सालवी ओजस्वी
अतिरिक्त प्रशासन अधिकारी
चितौडगढ राजस्थान।
18-1-2023