लोकसभा चुनाव मतगणना 4 जून 2024 के तहत कवरेज मीडिया कर्मियों को इन शर्तों का पालन करना होगा अनिवार्य रूप से-जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़ उपरोक्त विषयान्तर्गत मतगणना हॉल के अंदर कवरेज की प्रक्रिया के संबंध में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है किः- 1. जहां तक मतगणना हॉल के अंदर वास्तविक गिनती के कवरेज का सवाल है, प्राधिकार पत्र वाले मीडियाकर्मियों को उनके प्राधिकार पत्र के सत्यापन के बाद रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतगणना हॉल में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है। हालाँकि, उन्हें बहुत कुम संख्या में और बैचों में मतगणना हॉल के अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी।
लोकसभा चुनाव मतगणना 4 जून 2024 के तहत कवरेज मीडिया कर्मियों को इन शर्तों का पालन करना होगा अनिवार्य रूप से-जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़ उपरोक्त विषयान्तर्गत मतगणना हॉल के अंदर कवरेज की प्रक्रिया के संबंध में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है किः-
1. जहां तक मतगणना हॉल के अंदर वास्तविक गिनती के कवरेज का सवाल है, प्राधिकार पत्र वाले मीडियाकर्मियों को उनके प्राधिकार पत्र के सत्यापन के बाद रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतगणना हॉल में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है। हालाँकि, उन्हें बहुत कुम संख्या में और बैचों में मतगणना हॉल के अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। मतगणना हॉल के अंदर
मीडिया कर्मियों के प्रवेश के संबंध में पूर्ण विवेकाधिकार होगा। स्टिर्निंग अधिकारी एक निश्चित लाइन को इंगित कर वास्तविक कवरेज को और भी विनियमित कर सकते हैं।
2. मीडिया कर्मियों को मतगणना हॉल के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. मतगणना हॉल के अंदर किसी भी स्टैण्डींग कैमरा से वीडियो की अनुमति नहीं है, (केवल आधिकारिक वीडियोग्राफर को टाइपॉड स्टैंड का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है)। हाथ में या कंधे पर कैमरा लेकर मतगणना प्रक्रिया का ऑडियो विजुअल कवरेज लेते समय, किसी भी परिस्थिति में, व्यक्तिगत मतपत्रों पर दर्ज वास्तविक वोटों, या ईवीएम में डाले गए वास्तविक वोटों की फोटो नहीं खींची जानी चाहिए या ऑडियो द्वारा कवर नहीं किया जाना चाहिए।
4. सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए उचित अतिरिक्त व्यवस्था की जाए। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी तरीके से, मतगणना केंद्र के अंदर मीडियाकर्मियों की मौजूदगी से वास्तविक मतगणना प्रक्रिया बाधित नहीं होने चाहिए।
5. मतगणना प्रक्रिया को कवर करते समय प्राधिकार पत्र धारकों को यदि वे चाहें तो मतगणना के दौरान मतगणना हॉल से बाहर आने की अनुमति दी जानी चाहिए। उसी प्राधिकार पत्र के आधार पर उन्हें पुनः प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। मीडिया कर्मियों के प्रतिस्थापन की अनुमति केवल तभी दी जानी चाहिए जब स्थानापन्न व्यक्ति के पास उसके नाम का वैध प्राधिकार पत्र हो।
6. प्रत्येक दौर की गिनती पूरी होने के बाद रिटर्निंग अधिकारी राउंडवार नतीजों की घोषणा 'सार्वजनिक संबोधन प्रणाली के माध्यम से करेंगे।
7. यह जानकारी यथाशीघ्र, जिला स्तरीय मीडिया सेंटर और राज्य स्तरीय मीडिया सेंटर में भी उपलब्ध होनी चाहिए।