*गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत छः गैरसायलों को गुण्डा घोषित करते हुए जिले से किया निष्कासित।*
चित्तौड़गढ़, 18 जून। पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में निवासरत असामाजिक तत्वों के जुआ सट्टा, मारपीट, चोरी, नकबजनी, आबकारी अधिनियम, आर्म्स एक्ट संबंधी अवैध कृत्य करने तथा समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 03, राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के तहत कार्यवाही करने हेतु इस्तगासा प्रस्तुत करने पर न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ में प्रकरणों को दर्ज रजिस्टर किया जाकर उसमें विधिवत् सुनवाई करते हुए पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार द्वारा अलग-अलग कुल 06 प्रकरणों में गैरसायलों को गुण्डा घोषित करते हुए जिले से 15 दिवस की अवधि के लिए निष्काषित करने के आदेश पारित किये। पुलिस अधीक्षक श्री सुधीर जोशी ने बताया कि पीठासीन अधिकारी श्री राकेश कुमार द्वारा सभी छः गैरसायलान को अपने आप को जिले से निष्काषित करते हुए 15 दिवस की निष्कासन अवधि में भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ पुलिस थाने पर नियमित अपनी उपस्थिति देते रहेंगे। गैरसायल भैरूलाल उर्फ भाया पुत्र

*गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत छः गैरसायलों को गुण्डा घोषित करते हुए जिले से किया निष्कासित।*
चित्तौड़गढ़, 18 जून। पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में निवासरत असामाजिक तत्वों के जुआ सट्टा, मारपीट, चोरी, नकबजनी, आबकारी अधिनियम, आर्म्स एक्ट संबंधी अवैध कृत्य करने तथा समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 03, राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के तहत कार्यवाही करने हेतु इस्तगासा प्रस्तुत करने पर न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ में प्रकरणों को दर्ज रजिस्टर किया जाकर उसमें विधिवत् सुनवाई करते हुए पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार द्वारा अलग-अलग कुल 06 प्रकरणों में गैरसायलों को गुण्डा घोषित करते हुए जिले से 15 दिवस की अवधि के लिए निष्काषित करने के आदेश पारित किये।
पुलिस अधीक्षक श्री सुधीर जोशी ने बताया कि पीठासीन अधिकारी श्री राकेश कुमार द्वारा सभी छः गैरसायलान को अपने आप को जिले से निष्काषित करते हुए 15 दिवस की निष्कासन अवधि में भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ पुलिस थाने पर नियमित अपनी उपस्थिति देते रहेंगे। गैरसायल भैरूलाल उर्फ भाया पुत्र भंवर लाल कंडारा निवासी अमर टायर के पास रेल्वेस्टेशन चित्तौड़गढ़ थाना सदर चित्तौड़गढ़, गैरसायल राकेश पुत्र प्रभु कंजर निवासी देव डूंगरी थाना बिजयपुर, गैरसायल बच्चू खां पुत्र मेहमूद खां निवासी कालिका गैस गोदाम के पास कच्ची बस्ती निम्बाहेड़ा थाना कोतवाली निम्बाहेड़ा, हनीफ मोहम्मद पुत्र बशीर मोहम्मद कुरेशी निवासी सुराणा पेट्रोल पंप के पीछे रेल्वे स्टेशन चित्तौड़गढ़, फिरोज खां पुत्र मम्मू खां निवासी रजा कॉलोनी निम्बाहेड़ा थाना कोतवाली निम्बाहेड़ा तथा गमेर सिंह पुत्र रूप सिंह राजपूत निवासी पंचवटी सेंती थाना सदर चित्तौड़गढ़ को जिले से निष्काषित कर भीलवाड़ा जिले के थाना हमीरगढ़ में अपनी उपस्थिति देने हेतु निर्देश दिए गए।
हमीरगढ़ में उपस्थिति के दौरान निष्कासन अवधि में सभी ग़ैरसायल शिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थानों, मेलों, हाट बाजार, सिनेमा व मनोरंजन के स्थानों से अपने आप को दूर रखेंगे।