सिलिकोसिस रोग से मुक्त हो राजस्थान। इस हेतु जिले के उप श्रम आयुक्त नवल राम डांगी ने सहयोग की अपील की है।
जिले में सिलिकोसिस रोग की रोकथाम, ,बचाव से संबंधित जागरूकता के लिऐ प्रचार प्रसार हेतु विषेश आयोजन करते हूऐ जिले को सिलिकोसिस रोग मुक्त जिला बनाये जाने हेतु श्रमिक सॅघठनो, पॅचायत समिति स्तर पर तथा जहां बडी संख्या में चोखटियों आदि जगह ,मजदूर खडे रहते है वहां विभाग के अधिकारी, मार्बल ऐसोशियसन, श्रमिक सॅघों आदि द्वारा संयुक्त प्रयास किये जाने है।
सिलिकोसिस रोग से मुक्त हो राजस्थान।
येपत्थर की घिसाई, चिराई, से सबॅधित कार्य करने के दौरान नाक,मुह द्वारा मिट्टी के कण शरीर में प्रवेश करके जो बीमारी हो जाती है उसे सिलिकोसिस रोग कहा जाता है।
जिले में सिलिकोसिस रोग की रोकथाम, ,बचाव से संबंधित जागरूकता के लिऐ प्रचार प्रसार हेतु विषेश आयोजन करते हूऐ जिले को सिलिकोसिस रोग मुक्त जिला बनाये जाने हेतु श्रमिक सॅघठनो, पॅचायत समिति स्तर पर तथा जहां बडी संख्या में चोखटियों आदि जगह ,मजदूर खडे रहते है वहां विभाग के अधिकारी, मार्बल ऐसोशियसन, श्रमिक सॅघों आदि द्वारा संयुक्त प्रयास किये जाने है।
इस हेतु जिले के उप श्रम आयुक्त नवल राम डांगी ने सहयोग की अपील की है।
राजस्थान में सिलिकोसिस रोग की रोकथाम हेतु 3 अक्टूबर 2019 को इसकी शुरुआत की गई।
पत्थर से सबॅधित कार्य घिसाई, चिराई करने के दौरान श्रमित के भीतर मुह नाक के जरिये धीरे धीरे धूल के,मिट्टी के कण जमा हो होकर एक बीमारी जिसमें दम फूलना, स्वांस में तकलीफ जेसा रोग पनपता हे इसे ही सिलिकोसिस बीमारी कहा जाता है।
ऐसे श्रमिकों ने यदि भवन निर्माण श्रमिक योजना में अपना पॅजीयन नही करवाया हो तो अवश्य करना लेना है। भवन निर्माण से सम्बंधित सभी श्रमिक अपना श्रमिक पंजीयन कराकर कर श्रमिक कार्ड बनाकर रखने से अनेको प्रकार के लाभ समय समय पर आवेदन आन लाइन करके प्राप्त कर सकते है। जो कोई श्रमिक मार्बल व्यवसाय या घरों,मकानो पर भवन निर्माण का कार्य करते है, व पत्थर की चिराई, घिसाई का कार्य भी लगातार करते है,ऐसे में यदि ऐसे श्रमिक ,राजस्थान भवन निर्माण श्रमिक पंजीयन योजना से पंजीकृत होकर श्रमिक कार्ड बनवा रखा हों, सिलिकोसिस की सिकायत होने पर, चिकित्सक जांच के दोरान सिलिकोसिस रोग पाये जाने पर इलाज के लिए तीन लाख तथा इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने पर दो लाख की सहायता प्रदान की जाती है। लाभ दिया जाने से सबॅधित कार्य सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है।
इसके साथ ही विधवा पत्नि को एकल नारी विधवा पेंशन के तहत
यदि वह 18 से 55 के बीच हे तो 500रूपये, उम्र यदि 55 से 60 तक हो तो 750 रूपये एवॅ 60 से 75 की उम्र होने पर 1000/_ तथा उम्र 75 से 100 के बीच होने पर 1500/_ प्रति माह पेशन मिला करती है।
इसी तरह यदि सिलिकोसिस से मृतक के बालक बालिका को
पालनहार योजना के तहत यदि बालक 6 वर्ष तक का हो तो
500/_ तथा 6 वर्ष से 18 वर्ष का हो तो प्रति माह एक हजार रूपये सहायता सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदान की जाती है।