तांत्रिक को रेप की सजा सुनाते जज ने लिखी चौपाई : लिखा- लंबी - लंबी जटा और नाखून रखते हो , ऐसे पाखंडी ही कलयुग में तपस्वी कोटा

' जाके नख अरु जटा विशाला ते तापस प्रसिद्ध कलिकाला ' ( अर्थात जिसने लम्बी - लम्बी जटा और नाखून रखते हो ( ढोंग रचा रखा हो ) ऐसे पाखंडी ही कलयुग में बड़े तपस्वी कहलाते हैं । ) ' तुलसी देख सुबेषु भूलहि मूढ़ मूढ़ न चतुर नर । सुंदर केकिहि पेखु वचन सुधा सम आसन अहि ' ' लखित सुबेष जग वंचक जेऊ । वेष प्रताप पूजिअहि तेऊ ।। उघरहि अंत न होइ निबाहू । कालनेमि जिमि रावन राहु । ' ( तुलसीदास कहते हैं - सुंदर भेष देखकर मूढ़ नहीं ( मूढ़ तो मूढ़ ही हैं ) , चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं । सुंदर मोर को देखो , उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है । ) सोमवार को कोटा में रेप के आरोपी तांत्रिक को सजा सुनाते समय पोक्सो कोर्ट क्रम- 3 के विशेष न्यायाधीश दीपक दुबे ने ये चौपाई टिप्पणी में लिखी ।
जज ने लिखा- धर्म के नाम पर किए गए इस पाखंड को कोर्ट किसी भी स्तर पर माफ करने या नरमी अपनाने के लिए तैयार नहीं है । यदि ऐसा किया गया तो इससे समाज में ढोंगी और पाखंड़ियों के मन में कानून का कोई भय नहीं रहेगा । पीड़िता के परिवार की तरह दूसरे परिवार भी ढोंग और पाखंड के शिकार होते रहेंगे । दरअसल , कोर्ट ने 2 साल पुराने मामले में अरविंद उर्फ प्रिंस उर्फ संगीत चौहान ( 24 ) को सजा सुनाई । जो कोटा के खेडली फाटक का रहने वाला है । फिलहाल जवाहर थाने के आनंद निवास में रहता है । कोर्ट ने आरोपी तांत्रिक को जिंदगी भर जेल में रहने की सजा और 55 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है । कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए लिखा- ढोंगी साधु का भेष मात्र धारण किया था । उसके अंदर साधु का एक भी गुण नहीं था । बहरुपिया बने हुए आरोपी ने धर्म और भक्ति का ढोंग कर पीड़िता के साथ रेप किया , लेकिन अंत में उसके पापों का भांडा फूट गया । वह पकड़ा गया ।
यह था मामला विशिष्ट लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने बताया पीड़िता की मां ने 23 जून 2020 को अनंतपुरा थाने में शिकायत दी थी । उसके घर में एक आदमी प्रिंस उर्फ संगीत चौहान तांत्रिक बनकर आया और कहा कि तुम्हारा घर पर किसी ने कुछ करा दिया है । इसमें आपको हवन , पूजन , प्रतिष्ठा 21 दिन तक करवानी पड़ेगी । इसके बाद तुम्हारा परिवार सुख - शांति से रहेगा । उन्होंने विश्वास कर लिया और पूजा प्रतिष्ठा करवाने लग गए । तांत्रिक दिन - रात वही रहने लग गया । इस बीच उसने उसकी बेटी के साथ रेप किया और उसे जान से मारने की धमकी दी । उसकी भतीजी से भी छेड़छाड़ की और उसे भी जान से मारने की धमकी दी । सोने की चेन बहाने बनाकर ले गया । शिकायत पर पुलिस ने धारा 354,376,420 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया । कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया । कोर्ट में 15 गवाहों के बयान हुए ।