राज्य आयोग ने परिवादीनि सोनिया भील मसुदा जिला अजमेर निवासी को बीमा कंपनि द्वारा 50 लाख अदा करने के आदेश दिए

राज्य आयोग ने परिवादीनि सोनिया भील मसुदा जिला अजमेर निवासी को बीमा कंपनि द्वारा 50 लाख अदा करने के आदेश दिए

निहाल दैनिक समाचार / NDNEWS24X7 

जयपुर l आयोग के न्यायिक सदस्य सुरेंद्र कुमार जैन एवं सदस्य राम फूल गुर्जर की बेंच द्वारा सुनाए गये, निर्णय में स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध निर्णय पारित कर परिवादीनि सोनिया पत्नी स्वर्गीय महिंदर भील को बीमा धनराशि 50 लाख दो माह में एवं इस राशि पर परिवाद प्रस्तुत करने की दिनांक से तावसूली तक नौ पर्सेंट ब्याज, मानसिक संताप दो लाख एवं वक़ील ख़र्च 25, हज़ार….उस पर भी 9 पर्सेंट ब्याज दिए जाने के आदेश किए है ! तथ्य इस प्रकार है कि सोनिया भील के पति स्वर्गीय महेंद्र भील ने बीमा कंपनी से 50 लाख रुपया का बीमा करवाया और प्रीमियर राशि 9912 रुपये भी जमा करवाई है ! पच्चीस जनवरी 2019 को महेंद्र भील की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई l ….जिसकी पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज है किंतु विपक्षी बीमा कंपनी ने बीमा दावा ये कहकर अस्वीकार कर दिया की …तथ्य छिपाए हैं और महेंद्र पहले से बीमार था और जानबूझकर बीमा करवाया है … इस संबंध में श्रीमती सोनिया ने परिवाद 13 जुलाई 2020 को परिवाद पेश किया कि उसके पति महेंद्र भील ने 21 नवंबर 2018 को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का करवाया था….25 जनवरी 2019 को उसके पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई l