किसान खुद करवा सकेंगे बीमा, खराबे की 72 घंटे में देनी होगी सूचना - मुआवजा को चार भागों में बांटा, टोल फ्री नंबर जारी किए

जयपुर। जिले केे किसानों के लिए राहत की खबर है। अब किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का खुद ही बीमा करवा करवा सकेंगे। इसके अलावा फसल खराब होने पर सरकारी गिरदावरी का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी को देनी होगी और फिर आपको नियमानुसार मुआवजा मिल सकेगा। हाल ही रिलायंस जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को यह काम दिया गया है।
उप निदेशक कृषि (विस्तार) राकेश कुमार अटल ने बताया कि इसमें फसली ऋण लेने वाले कृषक, गैर ऋणी कृषक एवं बटाईदार कृषक स्वैच्छिक फसलों का बीमा करवा सकेंगे। खरीब में बाजरा, उडद, चंवला, मूंगफली, ग्वार, ज्वार, मूंग, एवं तिल और रबी में जौ, चना, सरसों,ं तारामीरा एवं गेहूं की फसल को शामिल किया गया है।
सहायक निदेशक कृषि राजेश कुमार गुप्ता इस योजना में कई रूपों में विभाजित किया गया है। निष्फल बुवाई यह केवल खरीफ फसलों में लागू होगी। इसमें 75 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में बुझाई नहीं होने पर बीमित राशि के अधिकतम 25 फीसदी राशि क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे। इसके अलावा स्थानिक आपदाओं की स्थिति में ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटना, व जल प्लावन की स्थानिक आपदाओं की स्थिति में व्यक्तिगत आधार पर बीमीत कृषकों को आपदा के 72 घण्टों में बीमा कम्पनी को सूचित करना जरूरी होगा। बीमा कम्पनी द्वारा सर्वे करवाकर क्लेम दिया जाता है। प्रभावित कृषक को आपदा के 72 घण्टे के अन्दर सीधे बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर 18001024088 पर तथा लिखित रूप से बैंक के माध्यम से या कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से बीमा कम्पनी को सूचित करना आवश्यक हैं। वहीं फसल कटाई बाद चक्रवाती वर्षा या बेमौसम वर्षा या ओलावृष्टि से खेत में कटाई से 14 दिन बाद तक खेत में पडृी फसल के नुकसान पर क्लमे सर्वे के आधार पर दिया जाता है।
यह योजना किसानों के लिए काफी लाभदायक है। इससे समय पर सूचना देने पर किसान बीमा राशि प्राप्त कर सकता है।
राकेश कुमार अटल, उप निदेशक कृषि (विस्तार), जयपुर